सरकार ने रेल दुर्घटनाओं और अवांछित घटनाओं में मृतकों और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में किया संशोधन
सरकार ने रेल दुर्घटनाओं और अवांछित घटनाओं में मृतकों और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि मृतक व्यक्ति के परिजनों को पांच लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। सामान्य रूप से घायलों को 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
रेल मंत्रालय ने कहा कि किसी भी अवांछित घटना में मृतक के परिजन को 1 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर चोट के लिए 50 हजार रुपये और सामान्य चोट के लिए पांच हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रूप से घायल श्रेणी के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती यात्रियों को 30 दिनों के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।